रविवार, 19 अक्टूबर 2025

छत्तीसगढ़ के निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए बड़ी खबर! 'विशेष शिक्षा सहायता योजना' में महत्वपूर्ण संशोधन

 


अधिसूचना देखे!

नवा रायपुर, अटल नगर: छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के परिवारों को राहत देते हुए "विशेष शिक्षा सहायता योजना" में संशोधन किया है। मंडल द्वारा दिनांक 09/12/2022 को जारी इस संशोधित अधिसूचना का उद्देश्य, स्वर्गीय माता-पिता के प्रथम दो बच्चों को शिक्षा के लिए व्यापक सहायता सुनिश्चित करना है।

​यह योजना अधिसूचना जारी होने की दिनांक से संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रभावशील हो गई है।

योजना का मुख्य प्रावधान और लाभ

​यह योजना उन पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के लिए है जिनकी मृत्यु, पंजीयन के 01 वर्ष पश्चात् होती है।

  • विशेष पंजीयन कार्ड: मंडल ऐसे मृतक श्रमिकों के प्रथम 02 संतानों हेतु एक विशेष पंजीयन कार्ड जारी करेगा।

  • व्यापक शैक्षणिक लाभ: इन बच्चों को पात्रतानुसार नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना, मेधावी छात्र-छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना और तकनीकी शिक्षा योजना के समस्त प्रावधानों का लाभ दिया जाएगा।

  • सीधा भुगतान: योजनांतर्गत पात्र पाए जाने वाले आवेदकों को सहायता राशि सीधे उनके खाते में आर०टी०जी०एस०/एन०ई०एफ०टी०/डी०बी०टी० के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी।

पात्रता की शर्तें: किसे मिलेगा लाभ?

​योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:

  • दोनों की मृत्यु अनिवार्य: योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक के ऐसे पुत्र-पुत्री पात्र होंगे जिनके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी हो

  • पंजीयन अवधि: मृतक माता-पिता में से कोई भी मंडल अंतर्गत न्यूनतम 01 वर्ष से निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत रहा हो।

  • संतान सीमा: पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के प्रथम 02 संतानों को ही लाभ की पात्रता होगी।

  • अन्य श्रमिक होने पर अपात्रता: यदि मृतक श्रमिक के अतिरिक्त परिवार (माता-पिता) में कोई और पंजीकृत श्रमिक है, तो बच्चों को इस योजना की पात्रता नहीं होगी।

  • आवेदन की समय सीमा: आवेदन, माता/पिता के मृत्यु दिनांक से 01 वर्ष के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज

​योजना के लिए आवेदन केवल ऑनलाईन के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा।

आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज (मूल प्रति स्कैन कर अपलोड करें):

  1. ​माता अथवा पिता में से किसी एक हितग्राही के जीवित श्रमिक पंजीयन कार्ड की मूल प्रति।

  1. ​आवेदक के आधार कार्ड की प्रति।

  1. ​आवेदक के बैंक पास बुक की प्रति।

  1. ​लाभार्थी का फोटो

  1. ​आवेदक का स्व-घोषणा प्रमाण पत्र की प्रति। (आवेदक से तात्पर्य मृतक निर्माण श्रमिक के पुत्र/पुत्री/दत्तक पुत्र/दत्तक पुत्री से है) ।

​आवेदन, आवेदक स्वयं अथवा च्वाईस सेंटर अथवा संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। आवेदन स्वीकृति के बाद मृतक श्रमिक के बच्चों हेतु अलग-अलग दो विशेष श्रमिक पंजीयन कार्ड जारी किए जाएंगे।

स्वीकृति का अधिकार: पात्रता की जांच के उपरांत, संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी/श्रम निरीक्षक/श्रम उपनिरीक्षक द्वारा आवेदनों की स्वीकृति दी जाएगी।