रायपुर: छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने अपने पंजीकृत श्रमिकों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए "मोबाईल रजिस्ट्रेशन वेन योजना" के प्रावधानों में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। इन संशोधनों के बाद, अब यह योजना सीधे निर्माण श्रमिकों के कार्यस्थल, जन शिकायत निवारण शिविरों और श्रमिक सम्मेलनों तक पहुंचेगी, जिससे पंजीयन और नवीनीकरण कराना और भी आसान हो जाएगा। यह अधिसूचना दिनांक 21/06/2024 से प्रभावशील हो गई है।
पहले इस योजना के तहत पंजीकृत हितग्राहियों के लिए चिकित्सा हेतु निःशुल्क एम्बुलेंस सुविधा प्रदान की जाती थी, जिसे अब 'मोबाईल रजिस्ट्रेशन वेन योजना' के रूप में परिवर्तित किया गया है।
योजना का मुख्य लाभ (क्या मिलेगा?)
संशोधित योजना के तहत, मोबाईल वेन के माध्यम से श्रमिकों को निम्नलिखित सुविधाएँ निःशुल्क प्रदान की जाएंगी:
- पंजीयन (Registration): नए निर्माण श्रमिकों का मंडल में पंजीयन।
- नवीकरण (Renewal): पंजीकृत श्रमिकों के पंजीयन का नवीकरण।
- आवेदन (Application): योजनाओं के लाभ हेतु निःशुल्क आवेदन की सुविधा।
- प्रचार-प्रसार: वेन में मंडल में संचालित अन्य योजनाओं और पंजीयन संबंधी प्रावधानों को भी प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे श्रमिकों को अन्य योजनाओं की जानकारी मिल सकेगी।
यह वेन अब निर्माण श्रमिकों के निर्माणाधीन कार्य स्थल, चावड़ी, जिले में आयोजित जन शिकायत निवारण शिविर एवं श्रमिक सम्मलेन, शिविर जैसे स्थानों पर उपलब्ध रहेगी।
पात्रता (Eligibility) कौन ले सकता है लाभ?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए श्रमिकों को निम्नलिखित पात्रता पूरी करनी होगी:
- निर्माण श्रमिक अधिसूचित प्रवर्गों में निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य कर रहा हो अथवा मंडल में पंजीकृत हो।
नोट: पूर्व में संचालित "संजीवनी एम्बुलेंस योजना" का लाभ लेने के लिए प्रदेश के निर्माणी श्रमिकों का मंडल में पंजीयन होना आवश्यक था।
आवेदन में लगने वाले आवश्यक दस्तावेज
यह अधिसूचना केवल योजना के प्रावधान और पात्रता में आंशिक संशोधन करती है। श्रमिक पंजीयन या योजनाओं के लाभ के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों का सीधा उल्लेख इस अधिसूचना में नहीं है। हालांकि, सामान्यतः छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीयन और अन्य योजनाओं के लिए निम्नलिखित प्रमुख दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:
- आधार कार्ड।
- निवास प्रमाण पत्र (जैसे: वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड या बिजली बिल)।
- बैंक खाते का विवरण।
- 90 दिवस कार्य करने का नियोजक प्रमाण पत्र (ठेकेदार/नियोजक से प्राप्त)।
- स्व-घोषणा पत्र।
- मोबाइल नंबर।
श्रमिकों से अपील: अब जब सरकार आपके द्वार पर आकर पंजीयन और योजनाओं का लाभ दे रही है, तो इस अवसर को हाथ से न जाने दें। अपने दस्तावेज़ तैयार रखें और मोबाईल रजिस्ट्रेशन वेन का लाभ उठाकर मंडल की सभी योजनाओं से जुड़ें!

