शनिवार, 18 अक्टूबर 2025

खुशखबरी! छत्तीसगढ़ की श्रमिक माताओं को ₹20,000 की 'मजदूरी क्षतिपूर्ति' सहायता, अब पंजीकरण नियम में बड़ा बदलाव!


रायपुर: छत्तीसगढ़ की निर्माण श्रमिक महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित "मिनीमाता महतारी जतन योजना" के तहत पंजीकृत महिला श्रमिकों को प्रसूति के दौरान आर्थिक मजबूती देने के लिए ₹20,000 की सहायता राशि प्रदान की जा रही है। इस राशि को प्रसूति के दौरान हुई 'मजदूरी क्षतिपूर्ति' माना जाएगा, ताकि श्रमिक माताएं बिना किसी आर्थिक चिंता के अपने नवजात शिशु की देखभाल कर सकें।

​यह योजना श्रमिक परिवारों में जच्चा और बच्चा के उचित पोषण और देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। मंडल ने हाल ही में योजना की पात्रता नियमों में आंशिक संशोधन करते हुए एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिसका ध्यान सभी श्रमिकों को रखना आवश्यक है।

योजना के मुख्य लाभ (Key Benefits)

  • बड़ी आर्थिक सहायता: पंजीकृत महिला श्रमिक को प्रसूति सहायता राशि के रूप में एकमुश्त ₹20,000 दिए जाते हैं।
  • मजदूरी क्षतिपूर्ति: यह राशि प्रसूति के दौरान मजदूरी छूट जाने के कारण होने वाली आर्थिक हानि की क्षतिपूर्ति करती है।
  • संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन: यह योजना बच्चे के जन्म के बाद महिला श्रमिकों को प्रदान की जाती है, जिससे उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं लेने में मदद मिलती है।
  • सीमित बच्चों के लिए: इस योजना का लाभ पहले दो बच्चों के प्रसव तक ही दिया जाता है।

पात्रता के आवश्यक नियम (Eligibility Criteria)

​इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करना अनिवार्य है, जिसमें हालिया संशोधन पर विशेष ध्यान दें:

  1. पंजीयन की अवधि में संशोधन (नया नियम): योजना का लाभ लेने के लिए निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीयन न्यूनतम 01 वर्ष पूर्व होना अनिवार्य होगा। (अर्थात् बच्चे के जन्म दिवस के 1 वर्ष पूर्व पंजीयन होना आवश्यक है।)
  2. हितग्राही: महिला स्वयं पंजीकृत निर्माण श्रमिक हो, या उसके पति छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के तहत पंजीकृत हों।
  3. निवास: आवेदक महिला छत्तीसगढ़ राज्य की मूल निवासी होनी चाहिए।
  4. अन्य शर्तें:
    • ​सरकारी अस्पताल या मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य केंद्र में गर्भावस्था का पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
    • ​सार्वजनिक एवं शासकीय संस्थानों में कार्यरत निर्माण श्रमिक की पत्नी को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

आवेदन में लगने वाले आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

​योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें:

  • ​आधार कार्ड (Aadhaar Card)
  • ​राशन कार्ड (Ration Card)
  • ​श्रमिक पंजीयन प्रमाण पत्र (Construction Worker Registration Certificate)
  • ​शिशु के जन्म प्रमाण पत्र (Child Birth Certificate)
  • ​गर्भावस्था का पंजीकरण प्रमाण पत्र (Pregnancy Registration Certificate)
  • ​बैंक पासबुक की कॉपी (Bank Passbook Copy)
  • ​निवास प्रमाण पत्र (Residence Proof)
  • ​मोबाइल नंबर (Mobile Number)
  • ​स्व घोषणा प्रारूप (Self-Declaration Form)