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रायपुर। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल (CGBOCWWB) द्वारा पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों के लिए एक बड़ा और सुनहरा अवसर सामने आया है। मंडल ने "दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना" में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिसके तहत अब महिला श्रमिकों को ई-रिक्शा खरीदने के लिए पहले से दोगुनी, ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) तक की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। यह योजना महिला श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
योजना का मुख्य लाभ (अनुदान राशि)
- ₹1,00,000 का अनुदान: ई-रिक्शा खरीदने के लिए मंडल द्वारा सीधे ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) का अनुदान (सब्सिडी) दिया जाएगा।
- आत्मनिर्भरता और आय का साधन: यह योजना महिला श्रमिकों को ई-रिक्शा चलाकर सम्मानजनक रोज़गार प्राप्त करने और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में मदद करती है।
पात्रता की शर्तें (कौन कर सकता है आवेदन)
इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिला श्रमिक को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:
- पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक: आवेदक को छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक होना अनिवार्य है।
- न्यूनतम पंजीकरण अवधि: महिला निर्माण श्रमिक न्यूनतम 03 वर्षों से मंडल में पंजीकृत होनी चाहिए।
- आयु सीमा: पंजीकृत श्रमिक की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- ड्राइविंग लाइसेंस: श्रमिक के पास RTO द्वारा जारी वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।
- अन्य शर्तें:
- आवेदक किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रहा हो जो इस योजना के समान हो।
- ई-रिक्शा का परिचालन महिला हितग्राही द्वारा ही किया जाना अनिवार्य है।
आवेदन में लगने वाले आवश्यक दस्तावेज
आवेदन करते समय निम्नलिखित मूल दस्तावेजों को स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा:
- हितग्राही के जीवित श्रमिक पंजीयन परिचय पत्र की प्रति।
- बैंक से लोन प्राप्त करने संबंधी दस्तावेज की मूल स्कैन प्रति। (चूंकि अनुदान राशि बैंक ऋण स्वीकृति के बाद ही जारी की जाती है।)
- आधार कार्ड।
- ड्राइविंग लाइसेंस।
- बैंक पासबुक।
आवेदन की प्रक्रिया और महत्वपूर्ण समय-सीमा
- आवेदन की समय-सीमा: योजना के तहत आवेदन बैंक से ऋण स्वीकृति के 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना होगा।
- आवेदन का तरीका: आवेदन स्वयं या स्व-सहायता समूह के प्रमुख द्वारा ऑनलाइन भरा जा सकता है।
- आवेदन जमा करने का स्थान: आवेदन जिला श्रम कार्यालय में जमा किया जाता है।
- स्वीकृति का अधिकार: योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर, सहायक श्रम आयुक्त या श्रम पदाधिकारी को होगा।
यह योजना महिला निर्माण श्रमिकों को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यदि आप पात्र हैं, तो अपने सपनों को उड़ान देने के लिए इस योजना का लाभ तुरंत उठाएं!

