शनिवार, 18 अक्टूबर 2025

सुरक्षा और समृद्धि की गारंटी! छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को ₹9860/- तक के उपकरण, साइकिल और सिलाई मशीन का सीधा लाभ!

 


अधिसूचना देखे।

ऐतिहासिक फैसला: सुरक्षा उपकरण अब नकद नहीं, मंडल द्वारा सीधे प्रदान किए जाएँगे; लाभ लेने के लिए 1 वर्ष का पंजीयन अनिवार्य।

रायपुर (छत्तीसगढ़): छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल (BOCWWB) ने प्रदेश के लाखों पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के जीवन स्तर और कार्यस्थल की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक साथ कई "सामग्री मूलक योजनाओं" में बड़े और हितकारी संशोधन किए हैं। ये संशोधन न केवल सुरक्षा को मजबूत करते हैं, बल्कि श्रमिकों और उनके परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बनाते हैं।

​नए नियमों के अनुसार, सुरक्षा उपकरणों के लिए पहले स्वयं खरीद कर बिल जमा करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। अब श्रमिकों को ₹1500/- तक के सुरक्षा उपकरण सीधे मंडल द्वारा प्रदान किए जाएँगे।

⭐ प्रमुख योजनाओं में मिलने वाले लाभ (Key Benefits for Workers)

​इस अधिसूचना में कुल चार प्रमुख योजनाओं में संशोधन किए गए हैं, जिनके लाभ इस प्रकार हैं:

1. मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना (Safety Gear)

  • लाभ का विवरण: पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को कार्य के दौरान सुरक्षा के लिए आवश्यक उपकरण जैसे हेलमेट, जूता, दस्ताना, सेफ्टी किट एवं मास्क प्रदान किए जाएँगे।

  • सहायता राशि/सामग्री: उपकरणों की लागत ₹1500/- तक (या CSIDC द्वारा निर्धारित दर, जो भी कम हो) मंडल द्वारा सीधे प्रदान की जाएगी।

  • लाभ की आवृत्ति: पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को योजना का लाभ एक बार प्रदान किया जाएगा।

2. मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना (Tool Kit)

  • लाभ का विवरण: श्रमिकों को उनके ट्रेड (काम) के अनुसार औजार किट प्रदान किए जाएँगे, जिससे उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी।

  • सहायता राशि/किट: विभिन्न ट्रेड के लिए निर्धारित राशि:
    • ​प्लंबर किट: ₹9860/-
    • ​कारपेंटर टूल किट: ₹4537/-
    • ​राजमिस्त्री किट: ₹3622/-
    • ​रेजा कुली किट: ₹3449/-
    • ​पेंटर टूल किट: ₹2905/-
    • ​इलेक्ट्रीशियन टूल किट: ₹1197/-

    : ₹1197/-

    3. मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना (Sewing Machine)

    • लाभ का विवरण: पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को सिलाई मशीन क्रय हेतु सहायता राशि।

    • सहायता राशि: मंडल द्वारा निर्धारित दर- ₹7900/- देय होगा।

    • पात्रता: यह योजना केवल महिला निर्माण श्रमिक के लिए है।

    4. मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना (Cycle Assistance)

    • लाभ का विवरण: निवास से कार्यस्थल तक आने-जाने के लिए साइकिल क्रय हेतु सहायता।

    • सहायता राशि: महिला निर्माण श्रमिक को ₹3706/- और पुरुष श्रमिक को ₹3697/- देय होगा।

    🚨 पात्रता में बड़ा बदलाव: 1 वर्ष का पंजीयन अनिवार्य (Crucial Eligibility Change)

    ​इन सभी योजनाओं (सायकल, सिलाई मशीन, औजार किट, और सुरक्षा उपकरण) में लाभ लेने के लिए पात्रता की शर्तों में एक बड़ा संशोधन किया गया है, जिसका ध्यान रखना आवश्यक है:

    • पुरानी शर्त: पहले कुछ योजनाओं में 90 दिन का पंजीयन आवश्यक था।

    • नई शर्त: अब इन सभी योजनाओं के तहत लाभ हेतु, निर्माण श्रमिक का पंजीयन 01 वर्ष पूर्व से पंजीकृत होना अनिवार्य है।

    • अन्य अनिवार्यता: आवेदक छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना चाहिए।

    📝 आवेदन प्रक्रिया एवं आवश्यक दस्तावेज (Application Process)

    ​योजना का लाभ लेने के लिए पात्र श्रमिक निम्नलिखित दस्तावेज/जानकारी के साथ आवेदन कर सकते हैं:

    1. आवेदन: स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन।

    1. पंजीयन प्रमाण पत्र: पंजीयन प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी संलग्न करना अनिवार्य होगा।

    1. ऑनलाइन जमा: आवेदन जिले के श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी को On-line जमा किए जाएंगे।

    1. अन्य जानकारी: बैंक पासबुक की जानकारी, स्वयं का मोबाईल नंबर, तथा आधार कार्ड नंबर (सहमति पर)।

    1. निराकरण: योजना के आवेदन का निराकरण 30 कार्य दिवस में करना अनिवार्य है।

    प्रेरणा संदेश: यदि आपका पंजीयन 1 वर्ष पुराना हो चुका है, तो आप एक साथ कई योजनाओं के लिए पात्र हैं। आज ही अपने नजदीकी श्रम कार्यालय या च्वाईस सेंटर में संपर्क करें और इन बड़े लाभों को प्राप्त कर, अपने जीवन को सुरक्षित और समृद्ध बनाएँ!