अधिसूचना देखे।
मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना में 31 दिसंबर तक ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तारीख।
रायपुर: छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल (Chhattisgarh Building and Other Construction Workers Welfare Board) द्वारा संचालित 'मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना' पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा का मार्ग प्रशस्त कर रही है। यह योजना श्रमिकों को अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे अधिक से अधिक श्रमिक अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़कर प्रेरित हो सकते हैं।
योजना के मुख्य लाभ: ₹10,000 तक की वार्षिक छात्रवृत्ति
यह योजना कक्षा 1 से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करती है। छात्राओं को छात्रों की तुलना में अधिक राशि दी जाती है, जिससे बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन मिलता है।
- कक्षा 1 से 5वीं तक: छात्र को ₹1,000 और छात्रा को ₹1,500 वार्षिक।
- कक्षा 6वीं से 8वीं तक: छात्र को ₹1,500 और छात्रा को ₹2,000 वार्षिक।
- कक्षा 9वीं से 12वीं तक: छात्र को ₹2,000 और छात्रा को ₹3,000 वार्षिक।
- स्नातक कक्षाएँ (BA/B.Sc/B.Com/ITI डिप्लोमा आदि): छात्र को ₹3,000 और छात्रा को ₹4,000 वार्षिक।
- स्नातकोत्तर कक्षाएँ (MA/M.Sc/M.Com/स्नातकोत्तर डिप्लोमा आदि): छात्र को ₹5,000 और छात्रा को ₹6,000 वार्षिक।
- स्नातक/स्नातकोत्तर व्यावसायिक पाठ्यक्रम, Ph.D. या शोध कार्य: छात्र को क्रमशः ₹6,000 और ₹8,000, तथा छात्रा को क्रमशः ₹8,000 और ₹10,000 वार्षिक तक सहायता।
यह छात्रवृत्ति राशि एकमुश्त वार्षिक रूप से दी जाएगी।
पात्रता की शर्तें
श्रमिकों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
- योजना का लाभ मंडल अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक के प्रथम दो बच्चों को ही मिलेगा।
- हितग्राही श्रमिक, आवेदन की तिथि से पूर्व के एक वर्ष की अवधि में कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्यरत रहा हो।
- योजना के लाभ के लिए अंकों की कोई बाध्यता नहीं होगी।
- यांत्रिकी या चिकित्सा शिक्षा या अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश के बाद छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को उस पाठ्यक्रम में न्यूनतम 01 वर्ष के अध्ययन की अनिवार्यता होगी। यदि वे एक वर्ष के बीच में अध्ययन रोक देते हैं, तो छात्रवृत्ति की राशि वापस जमा करनी होगी।
आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज
योजना के लिए आवेदन केवल ऑनलाईन माध्यम से ही किया जा सकता है। आप स्वयं, किसी भी चॉइस सेंटर या संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
आवेदन की समय सीमा: शैक्षणिक सत्र प्रारंभ दिनांक से 31 दिसंबर तक ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।
ऑनलाईन आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज (मूल स्कैन प्रति):
- हितग्राही के जीवित श्रमिक पंजीयन परिचय पत्र की मूल स्कैन प्रति।
- हितग्राही श्रमिक के पुत्र/पुत्रियों के आधार कार्ड की मूल स्कैन प्रति।
- निर्धारित प्रारूप में प्राचार्य द्वारा जारी प्रमाण पत्र की मूल स्कैन प्रति (जिसमें प्रमाण पत्र सरल क्रमांक, दिनांक अंकित हो और वर्तमान अध्ययनरत वर्ष में प्रवेश लिए जाने की पुष्टि हो)।
- विगत कक्षा उत्तीर्ण किए जाने की अंक सूची की मूल स्कैन प्रति।
- बैंक पासबुक की मूल स्कैन प्रति।
श्रमिक भाइयों, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए इस शानदार योजना का लाभ अवश्य उठाएं!

