शनिवार, 18 अक्टूबर 2025

सुरक्षा कवच से लैस होंगे छत्तीसगढ़ के श्रमिक! मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण योजना के तहत ₹1500/- का सीधा लाभ!

 


🚨 आज ही करें आवेदन: कार्यस्थल पर मिलेगी 'डबल सुरक्षा', दुर्घटनाओं को कहें अलविदा!

रायपुर: छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल (BOCWWB) ने प्रदेश के लाखों निर्माण श्रमिकों के लिए एक अभूतपूर्व पहल की है। कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से शुरू की गई "मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना" अब और भी सुगम बना दी गई है। यह योजना श्रमिकों को मुफ्त में उच्च गुणवत्ता वाले सुरक्षा उपकरण प्रदान कर रही है, जिससे उनके जीवन और स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

​यह सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि प्रदेश के हर निर्माण श्रमिक के लिए एक "सुरक्षा कवच" है।

⭐ इस योजना का मुख्य लाभ क्या है? (Key Benefits)

​यह योजना पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को सीधे तौर पर आर्थिक और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करती है।


लाभ का प्रकार

                             विवरण

सुरक्षा उपकरणों की आपूर्ति

श्रमिकों को कार्यस्थल पर अनिवार्य सुरक्षा के लिए हेलमेट (Helmet), सुरक्षा जूते (Safety Shoes), दस्ताने (Gloves), सेफ्टी जैकेट (Safety Jacket) और मास्क (Mask) प्रदान किए जाते हैं।

आर्थिक सहायता की सीमा

इन सुरक्षा उपकरणों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (CSIDC) द्वारा निर्धारित दर अथवा ₹1500/- (पंद्रह सौ रुपये), जो भी कम हो, की सहायता राशि मंडल द्वारा प्रदान की जाती है।


पंजीकृत श्रमिक प्रत्येक दो वर्ष में एक बार इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होते हैं।


यह उपकरण श्रमिकों को सिर की चोट, पैरों की क्षति, श्वास संबंधी रोगों और कार्यस्थल पर होने वाले सामान्य खतरों से बचाते हैं, जिससे उनकी उत्पादकता भी बढ़ती है।

✅ पात्रता की सरल शर्तें (Easy Eligibility Criteria)

​योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक को निम्नलिखित दो प्रमुख शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:

  1. पंजीकृत श्रमिक: आवेदक/आवेदिका का छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना अनिवार्य है।
  2. पंजीयन की अवधि: योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक का पंजीयन कम से कम 01 वर्ष पुराना होना आवश्यक है।

(प्रेरणा संदेश: यदि आप अभी तक पंजीकृत नहीं हैं, तो आज ही श्रम विभाग में पंजीयन कराएं, ताकि भविष्य में इस और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले सकें।)

📝 आवेदन में लगने वाले आवश्यक दस्तावेज (Essential Documents for Application)

​पात्र श्रमिक योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करें:

  1. भरा हुआ आवेदन फॉर्म: आवेदक के स्वयं के हस्ताक्षर युक्त आवेदन फॉर्म।
  2. पंजीयन प्रमाण पत्र: श्रम विभाग से प्राप्त पंजीयन प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी।
  3. बैंक खाता विवरण: बैंक पासबुक की छायाप्रति या विवरण, ताकि सहायता राशि सीधे डीबीटी (DBT) के माध्यम से खाते में जमा हो सके।
  4. पहचान प्रमाण: आधार कार्ड की कॉपी।
  5. उपकरण क्रय का देयक (बिल): यदि श्रमिक ने स्वयं के व्यय से सुरक्षा सामग्री क्रय की है, तो उसका बिल/देयक (₹1500/- की सीमा तक)।

आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)

  • जमा करने का स्थान: आवेदन संबंधित जिले के सहायक श्रमायुक्त या श्रम पदाधिकारी को ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं।
  • सुविधा केंद्र: आप अपने नजदीकी च्वाईस सेंटर (Choice Center) या श्रम विभाग के कार्यालय में जाकर भी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
  • निराकरण समय: आवेदन जमा होने के बाद, योजना के अंतर्गत स्वीकृति का निराकरण 30 कार्य दिवसों के भीतर करना अनिवार्य है।

अपील: सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों से अपील है कि वे स्वयं और अपने सहकर्मियों को प्रेरित करें। सुरक्षा उपकरण प्राप्त करें और एक सुरक्षित कार्य संस्कृति को बढ़ावा दें।