रायपुर।छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने "मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना" में आंशिक संशोधन किए हैं, जो निर्माण श्रमिकों और उनके आश्रितों के लिए कौशल प्रशिक्षण के नए अवसर लेकर आए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य अधिक से अधिक श्रमिकों को प्रेरित कर उन्हें सशक्त बनाना है।
योजना का मुख्य लाभ (कौशल विकास और सशक्तिकरण)
यह योजना निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों को विभिन्न ट्रेडों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है, जिससे वे बेहतर रोज़गार के अवसर प्राप्त कर सकें।
- प्रशिक्षण ट्रेड: राजमिस्त्री, प्लंबर, पेंटर, पीओपी, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डिंग, एसी रेफ्रिजरेशन, कारपेंटर, कंप्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटीशियन, ड्राइविंग, ऑटोमोबाइल, और सुरक्षा गार्ड, साथ ही समय-समय पर राज्य शासन द्वारा चिन्हांकित व्यवसाय।
- प्रमाण पत्र: पंजीकृत निर्माण मजदूरों को उनके कार्य के ट्रेड में प्रमाण पत्र (Direct Certification) भी प्रदान किया जाएगा।
- वित्तीय सहायता: प्रशिक्षण के दौरान पंजीकृत श्रमिकों को उनकी उपस्थिति के आधार पर छात्रवृत्ति (जो अकुशल श्रमिक को देय न्यूनतम के बराबर होगी) मिलेगी। प्रशिक्षण पर होने वाला संपूर्ण व्यय भी मंडल वहन करेगा। यह लाभ पंजीकृत श्रमिकों को ही देय होगा, परिवार के सदस्यों को नहीं।
- अवसर: पंजीकृत निर्माण श्रमिक और उनके आश्रित संतानों को प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।
योजना हेतु पात्रता क्या है?
योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिकों को कुछ अनिवार्य शर्तें पूरी करनी होंगी:
- पंजीयन आवश्यक: निर्माण श्रमिक का मंडल में पंजीयन होना आवश्यक है।
- आयु सीमा: योजना के लिए आयु सीमा 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- परिवार के सदस्य: परिवार से तात्पर्य पंजीकृत श्रमिक की पत्नी/पति एवं बच्चे हैं, जिन्हें विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षित किया जाएगा।
- दोहरा लाभ नहीं: यदि कोई व्यक्ति राज्य शासन की किसी अन्य समानांतर योजना से लाभ प्राप्त कर रहा है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
आवेदन प्रक्रिया एवं आवश्यक दस्तावेज (जानकारी के अनुसार)
योजना में सीधे तौर पर आवश्यक दस्तावेजों की विस्तृत सूची नहीं दी गई है, लेकिन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित जानकारी का उल्लेख किया गया है, जिसके आधार पर आप तैयारी कर सकते हैं:
आवेदन में आवश्यक जानकारी
- पंजीयन क्रमांक: आवेदन में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का पंजीयन क्रमांक अंकित किया जाना आवश्यक है।
आवेदन कैसे करें?
- हस्ताक्षर: आवेदक को स्वयं के हस्ताक्षर से आवेदन करना होगा।
- परिवार के सदस्य: यदि परिवार के सदस्य के लिए आवेदन किया जा रहा है, तो सदस्य और पंजीकृत श्रमिक दोनों के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।
- जमा करने का स्थान: आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी कार्यालय में जमा किया जाना होगा।
- मंडल के वेबसाइट में ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है।
यह योजना न केवल निर्माण श्रमिकों के कौशल को बढ़ाती है, बल्कि उनके परिवारों को सशक्त कर उन्हें बेहतर भविष्य की ओर ले जाती है। अपने और अपने परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए इस योजना का लाभ उठाएं!

