अधिसूचना यहां देखे।
रायपुर, छत्तीसगढ़। यदि आप एक पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं, तो यह खबर आपके लिए है! छत्तीसगढ़ सरकार के छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने श्रमिकों की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 'मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना' के नियमों को और स्पष्ट करते हुए योजना का लाभ लेने का आह्वान किया है। इस योजना के तहत श्रमिक परिवारों की बेटियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए ₹20,000/- की बड़ी आर्थिक सहायता सीधे उनके खाते में दी जा रही है।
श्रमिक भाई-बहनों से अपील है कि वे अपनी बेटियों के सपनों को उड़ान देने के लिए इस योजना का लाभ अवश्य लें।
योजना का मुख्य लाभ (हितलाभ) 💰
- सीधी आर्थिक सहायता: पात्र अविवाहित पुत्री को ₹20,000/- (बीस हजार रूपये) की प्रोत्साहन/सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- भुगतान का तरीका: यह राशि बेटी के बैंक खाते में एकमुश्त (Lump-sum) जमा की जाएगी।
- उपयोग का उद्देश्य: यह प्रोत्साहन राशि बेटी की शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार को बेहतर बनाने या उनके विवाह के लिए उपयोग की जा सकेगी।
- पात्रता सीमा: यह लाभ श्रमिक की केवल पहली दो अविवाहित पुत्रियों को ही दिया जाएगा।
कौन होगा पात्र? (योजना की पात्रता) ✅
योजना का लाभ लेने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें पूरी करनी होंगी। नवीनतम अधिसूचना (दिनांक 10/10/2024) के अनुसार पात्रता के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
- पंजीयन अवधि: लड़की के पिता या माता अथवा दोनों, मण्डल में कम से कम 03 वर्ष की अवधि से निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत हों।
- आयु सीमा: पुत्री की आयु न्यूनतम 18 वर्ष पूर्ण हो और अधिकतम 21 वर्ष से अधिक न हो।
- वैवाहिक स्थिति: पुत्री अविवाहित होनी चाहिए।
- शैक्षणिक योग्यता: पुत्री ने कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।
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अन्य शर्तें:
- पुत्री श्रम विभाग के अंतर्गत किसी भी अन्य मण्डल में पंजीकृत न हो।
- पुत्री छत्तीसगढ़ राज्य की मूल निवासी हो।
- जिस वित्तीय वर्ष में इस योजना का लाभ लिया गया है, उस वर्ष वह मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना और मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के लाभ हेतु अपात्र होगी।
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आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज 📑
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन के साथ निम्नलिखित मुख्य दस्तावेज संलग्न करने होंगे:
- हितग्राही (श्रमिक) के जीवित श्रमिक पंजीयन परिचय पत्र की प्रति।
- हितग्राही की पुत्री के आधार कार्ड की प्रति।
- हितग्राही की पुत्री के नाम से बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति (जिसमें खाता संख्या और IFSC कोड अंकित हो)।
- पुत्री की आयु (18 से 21 वर्ष) एवं श्रमिक के 3 वर्ष के पंजीयन का प्रमाण पत्र।
- पुत्री के 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने की अंक तालिका।
- पुत्री के अविवाहित होने का प्रमाण पत्र (ग्राम/वार्ड या सक्षम अधिकारी से)।
- स्व-घोषणा प्रमाण पत्र (जो आवेदन पत्र के साथ भरा जाएगा)।
✍️ आवेदन कहाँ करें?
योजना के तहत आवेदन ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं। आप नजदीकी च्वाइस सेंटर (Choice Center), श्रम सुविधा केन्द्र या सहायक श्रम पदाधिकारी के कार्यालय के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
देरी न करें! अपनी बेटियों को सशक्त बनाने के इस सरकारी प्रयास का हिस्सा बनें और उन्हें एक सुरक्षित भविष्य प्रदान करें।

