शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025

निर्माण मजदूरों के लिए बड़ी ख़बर! छत्तीसगढ़ सरकार की 'पुनर्वास सहायता योजना' से मिलेगा ₹4,000 तक का लाभ

 

अधिसूचना देखे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल (CGBOCWW Board) ने राज्य के निर्माण मजदूरों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए "बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना" की शुरुआत की है। यह योजना उन श्रमिकों को वित्तीय और पुनर्वास सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है, जिन्हें अन्य प्रांतों में बंधक बना लिया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य इन मजदूरों को प्रदेश में सम्मानपूर्वक वापस लाना और उनके पुनर्वास में मदद करना है।

​योजना के मुख्य लाभ (Benefits)

​इस योजना के तहत प्रत्येक बंधक निर्माण मजदूर को कुल ₹4,000/- (चार हजार रुपये) तक की सहायता प्रदान की जाएगी। यह राशि मंडल द्वारा श्रम विभाग से सूचना प्राप्त होने पर संबंधित जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी को दी जाएगी।

​यह सहायता निम्नलिखित दो मदों में दी जाएगी:

  1. वापसी हेतु व्यय: अन्य प्रांतों से मजदूर को वापस छत्तीसगढ़ लाने के लिए श्रम विभाग द्वारा ₹2,000/- तक प्रति श्रमिक प्रदान किए जाएंगे।

  1. स्वास्थ्य और वस्त्र के लिए सहायता: प्रदेश में वापस लाए जाने के बाद, प्रत्येक श्रमिक के स्वास्थ्य परीक्षण और आवश्यकतानुसार वस्त्रों के लिए ₹2,000/- तक प्रदान किए जाएंगे।

विशेष बात: वापसी हेतु व्यय तब भी देय होगा जब अन्य प्रांत के जिलाधिकारी द्वारा बंधक मुक्ति प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ से गई टीम श्रमिक को वापस लाने का निर्णय लेती है।

​योजना हेतु पात्रता (Eligibility)

​इस योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिकों को निम्न शर्तें पूरी करनी होंगी:

  • ​श्रमिक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए।

  • ​योजना का लाभ निर्माण मजदूर हेतु अधिसूचित सभी प्रकार के प्रवर्गों के श्रमिकों को मिलेगा।

  • ​लाभ सिर्फ एक बार ही देय होगा।

​आवेदन की प्रक्रिया और आवश्यक कदम (Application Process)

​इस योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक को स्वयं या परिवार के माध्यम से श्रम विभाग से संपर्क करना होगा:

  1. विभाग की सिफ़ारिश: लाभ केवल श्रम विभाग द्वारा अनुशंसित (Recommended) बंधुआ निर्माण मजदूर को ही प्रदान किया जाएगा।

  1. पंजीकरण: बंधक मजदूर को प्रदेश में वापस आने के पश्चात् संबंधित जिले के माध्यम से मंडल में पंजीकृत किया जाएगा।

  1. स्वीकृति का अधिकार: योजना के अंतर्गत सहायता की स्वीकृति का अधिकार जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी को होगा।

​यह योजना निर्माण मजदूरों के कल्याण के लिए एक बड़ा कदम है, और उन्हें सशक्त बनाने में सहायक होगी। अधिक जानकारी के लिए, अपने जिले के श्रम विभाग या छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर से संपर्क करें।