शुक्रवार, 13 मार्च 2026

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CGMSS श्रमिक सहायता समूह पोर्टल

छत्तीसगढ़ मजदूर शक्ति संघ (CGMSS)

केन्द्रीय कार्यालय: संतोष मिश्रा निवास, तुलसी आवास, राजकिशोर नगर, बिलासपुर (छ.ग.)

पंजीयन क्रमांक: 116466 | स्थापना वर्ष: 2024

।। प्रमाण पत्र ।।

(श्रमिक सहायता समूह गठन)

समूह पंजीयन क्र: ---
प्रमाण पत्र क्र: ---
पंजीयन तारीख: ---
जारी दिनांक: ---
यह प्रमाणित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ मजदूर शक्ति संघ के आदर्श विधान की धारा 2 (अ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ग्राम पंचायत ---, ब्लॉक ---, जिला ---, संभाग ---, पता: ---, प्रदेश- छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के आर्थिक उत्थान हेतु इस 'श्रमिक सहायता समूह' (Labor Help Group) का गठन किया गया है।
समूह का नाम---
मजदूर सेवक मित्र सह,सचिव ---कुल सदस्य---
अध्यक्ष---गठन तिथि---
कोषाध्यक्ष---स्थितिसत्यापित
श्रमिक सहायता समूह: वैधानिक नियम एवं पंच-सूत्र
1. वैधानिक स्थिति: समूह को 'स्व-सहायता समूह' (SHG) के समकक्ष मान्यता प्राप्त है।
2. पंच-सूत्र: नियमित बैठक, नियमित बचत (₹100), नियमित आंतरिक ऋण, समय पर वापसी, नियमित लेखा-जोखा।
3. वित्तीय: आंतरिक ऋण पर 2% मासिक ब्याज। साहूकारी ऋण से मुक्ति को प्राथमिकता।
4. प्रतिबंध: नशाखोरी एवं बाल श्रम पूर्णतः प्रतिबंधित है। उल्लंघन पर सदस्यता समाप्त की जावेगी।
5. कौशल: श्रमिकों एवं आश्रितों का कौशल विकास व रोजगार एवं स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण।
6. कल्याण: विधिक जागरूकता, श्रम मंडल/शासकीय विभिन्न योजनाओं का लाभ व श्रम पंजीयन सहायता।
7. बैंक खाता एवं प्रबंधन: संघ की समूह का समस्त निधि किसी राष्ट्रीकृत अनुसूचित बैंक में रहेगी। बैंक खाता अध्यक्ष, मजदूर सेवक मित्र (सचिव) एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त नाम से होगा। धन का आहरण इनमे से किन्ही दो के सयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। 50000 से अधिक के निकासी के लिए समूह का प्रस्ताव अनिवार्य है।



मजदूर सेवक मित्र

प्रदेश अध्यक्ष/प्रदेश महामंत्री (केन्द्रीय बॉडी)