बुधवार, 4 फ़रवरी 2026

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना में हितग्राही के मृत्यु के 90 दिवस के भीतर कर दे आवेदन।

  


मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना में ऐतिहासिक बदलाव, लाखों परिवारों को मिलेगा सीधा लाभ

रायपुर,  – छत्तीसगढ़ के निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने अपनी प्रमुख योजना "मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना" में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। इन संशोधनों के बाद, अब न केवल पंजीकृत, बल्कि कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर अपंजीकृत निर्माण श्रमिक के परिवार को भी ₹1 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यह कदम लाखों श्रमिक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है।

योजना का लाभ (Benefits of the Scheme)

​यह योजना पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की मृत्यु अथवा स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में उनके परिवार को निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रदान करती है:

स्थिति (Condition)

सहायता राशि (Grant Amount)

 किसके लिए (For Whom)

सामान्य मृत्यु होने पर

₹ 1 लाख

पंजीकृत श्रमिक

कार्य स्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर

₹ 5 लाख

पंजीकृत श्रमिक

कार्य स्थल पर दुर्घटना से स्थायी दिव्यांगता होने पर

₹ 2 लाख 50 हजार

पंजीकृत श्रमिक

कार्य स्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर


₹ 1 लाख                 अपंजीकृत श्रमिक    


पात्रता (Eligibility Criteria)

​इस योजना का लाभ लेने के लिए मुख्य पात्रता शर्तें निम्नलिखित हैं:

  • निर्माण श्रमिक: लाभ केवल निर्माण श्रमिक की मृत्यु या दिव्यांगता पर ही देय होगा, परिवार के सदस्य की मृत्यु पर नहीं।
  • आयु सीमा: निर्माण श्रमिक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • पंजीकरण: अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिक का छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत होना आवश्यक है।
  • अपंजीकृत श्रमिक: अपंजीकृत श्रमिक की कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर भी उनके वैध उत्तराधिकारी को ₹1 लाख की सहायता राशि दी जाएगी।

आवेदन में लगने वाले आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents for Application)

​आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखें। अपंजीकृत श्रमिकों की मृत्यु होने पर वैध उत्तराधिकारी को इन दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा:

  • ​श्रमिक का पंजीयन प्रमाण पत्र (पंजीकृत होने की स्थिति में)
  • ​श्रमिक और नामित व्यक्ति (Nominee) का आधार कार्ड
  • ​श्रमिक के बैंक पासबुक की प्रति
  • मृत्यु प्रमाण पत्र (मृत्यु की स्थिति में)
  • ​डॉक्टर द्वारा जारी स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र (स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में)
  • ​आवेदक का पता प्रमाण (Address Proof) और मोबाइल नंबर

आवेदन कैसे करें?

​योजना का लाभ लेने के लिए, हितग्राही/वैध उत्तराधिकारी छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://cglabour.nic.in/ShramAyuktHome.aspx पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या निकटतम श्रम पदाधिकारी कार्यालय/लोक सेवा केंद्र/वीएलई के माध्यम से दस्तावेजों के साथ पंजीयन और आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

​यह योजना निर्माण श्रमिकों को वित्तीय सुरक्षा कवच प्रदान करती है। सभी पात्र श्रमिकों से अनुरोध है कि वे तत्काल इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करें।